हमारे आय पर सरकार द्वारा टैक्स लगता है जिसे संबंधित व्यक्ति को जमा करना अनिवार्य होता है। पर उस टैक्स पर आप सेक्शन 80 C के तहत छूट प्राप्त करने का लाभ आप उठाकर आपका पैसा बच सकते है; जिसके बारें में आपको सही जानकारी होना आवश्यक है। यहा कुछ विशेष खर्चे और निवेश का जिक्र है जो
धारा 80c कटौती सूची शामिल होते है। घर के लिए लोन लेना चाहते है तो नोब्रोकर प्रोफेशनल होमलोन एक्स्पर्ट्स से जरूर कॉन्टैक्ट करें प्रॉपर्टी खरिदी-बिक्री से संबंधित व्यवहारों में नोब्रोकर के प्रोफेशनल लीगल सर्विसेस् से जरूर संपर्क करे80c me kya kya aata hai ?
‘आयकर अधिनियम की धारा 80C क्या है वर्णन किजिए’ ऐसा सवाल अगर सामने आये तो ये कह सकते है की सेक्शन 80 C टैक्स बचाने का रास्ता है। धारा 80 C अंतर्गत टैक्स बचाने के लिए कोई एक व्यक्ती या फिर हिन्दु अविभाजित परिवार (HUF) पात्र होते है। इस सेक्शन के अंतर्गत आप 1.5 लाख तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते है ये 1.5 लाख की रकम आपकी सालभर की इन्वेस्टमेंट या फिर कुछ विशेष खर्चे हो सकते है। जिसकी सूची नीचे है,
धारा 80c कटौती सूची :
LIC का भुगतान
सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF)
सुकन्या समृद्धि योजना के अन्तर्गत जमा की गई रकम
(संबंधित व्यक्ती अपने बेटी के नाम से पैसे जमा कर सकता है या फिर किसी और की बेटी जिसका वह कानूनी तौर से संरक्षक है उसके नाम से भी राशि निवेश कर सकता है)
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना
बच्चों की पढ़ाई के हेतु से खर्च हुई रकम
राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) में 6 साल के लिए इन्वेस्टमेंट
राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) में निवेश
पेंशन फंड में जमा राशि
स्टाम्प शुल्क एवं रेजिस्ट्रैशन फीज्
ELSS (Equity-Linked Saving Scheme)
केंद्र सरकार के राष्ट्रीय पेंशन योजना में 3 साल के लिए भुगतान
पोस्ट ऑफिस में 5 वर्ष के लिए जमा राशि
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आयकर अधिनियम की धारा 80c क्या है वर्णन कीजिए
Kalpesh
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1 Year
2023-07-10T19:05:05+00:00 2023-07-11T12:32:16+00:00Comment
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