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आबादी की जमीन कैसे चेक करें?

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2 2023-06-19T12:50:39+00:00

इसके पहले की मैं आपको ये बताऊँ की आबादी की जमीन कैसे देखें, मैं आपको ये बताती हूँ की असल में आबादी की ज़मीन होती क्या है। ऐसी भूमि जो किसी व्यक्ति या समूह की नहीं होती, आबादी भूमि कहलाती है। जब भी कोई गाँव का समायोजन और पुनर्व्यवस्था होता है, तो समायोजन और पुनर्व्यवस्था के बाद, इस क्षेत्र में से कुछ ज़मीन पार्सल ऐसे होते हैं जिनपे किसी का कब्ज़ा नहीं होता है। इसमें किसी का नाम नहीं है और यह सामान्य उपयोग के लिए होता है। ऐसी भूमि को आबादी भूमि कहते हैं।

आबादी भूमि को उस भूमि के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी के नाम पर पंजीकृत नहीं है। इस भूमि का उपयोग सरकार द्वारा स्थानीय प्रशासन जैसे पंचायतों, सड़कों और स्कूलों की स्थापना जैसी सरकारी परियोजनाओं के लिए किया जाता है।

आबादी की जमीन कैसे चेक करें Rajasthan?

राजस्थान में "आबादी की जमीन" या संपत्ति विवरण की जांच करने के लिए, आप इन चरणों का पालन कर सकते हैं:

  1. राजस्थान राजस्व विभाग के भूमि रिकॉर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ जिसे "अपना खाता" या "जमाबंदी राजस्थान" के रूप में जाना जाता है।

  2. वेबसाइट के होमपेज पर भू-अभिलेख या संपत्ति विवरण से संबंधित विकल्प देखें।

  3. उस जिले और तहसील का चयन करें जहां संपत्ति स्थित है।

  4. संपत्ति के विवरण जैसे गांव, खसरा नंबर, या सर्वेक्षण संख्या के आधार पर भूमि रिकॉर्ड खोजने के लिए उपयुक्त विकल्प चुनें।

  5. आवश्यक जानकारी दर्ज करें और खोज या सबमिट बटन पर क्लिक करें।

  6. वेबसाइट प्रासंगिक भूमि रिकॉर्ड प्रदर्शित करेगी, जिसमें स्वामित्व विवरण, क्षेत्र और अन्य प्रासंगिक जानकारी शामिल है।

  7. यदि जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है या यदि आपको कोई कठिनाई आती है, तो आप स्थानीय तहसील कार्यालय या उप-पंजीयक के कार्यालय में जा सकते हैं। उन्हें संपत्ति का विवरण प्रदान करें और रिकॉर्ड तक पहुँचने में सहायता का अनुरोध करें। 

अब आप समझ गए होंगे की आबादी जमीन कैसे देखें।

NoBroker से घर खरीदें या किराए पर दें बिना किसी ब्रोकरेज चार्जेज! इससे सम्बंधित जानकारी: खसरा नंबर से जमीन का नक्शा कैसे देखें? जमीन खरीदने के कानूनी नियम? जमीन पर कब्जा कैसे हटाए? 
5 2023-01-13T20:46:31+00:00

भले ही आबादी की ज़मीन के बारे में कई लोगों को नहीं पता पर ग्रामीण और शहरी दोनों जगहों पर आबादी भूमि आज भी मौजूद है। इसके लिए सरकार इस आबादी वाली जमीन पर गरीब और भूमिहीन परिवारों को पट्टा देने की कई योजनाएं बनाती है। प्रत्येक राज्य की परिस्थितियों के अनुसार, विभिन्न राज्य सरकारें आवासीय भूखंडों के वितरण के लिए दिशानिर्देश स्थापित करती हैं, जिससे भूमिहीन परिवारों की बढ़ती संख्या का लाभ मिल सके।

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यदि आप भी अपने नाम या अपने परिवार के किसी योग्य सदस्य के नाम पर आवासीय भूमि का पट्टा बनवाना चाहते हैं तो आपको आवासीय भूमि को नियंत्रित करने वाले नियमों की जानकारी होनी चाहिए और ये पता होना चाहिए की आबादी की जमीन कैसे चेक करें। आइये मैं आपको इस बारे में बताती हूँ। 

आबादी की जमीन कैसे चेक करें?

आबादी की जमीन और सुरक्षित खातों के संबंध में खतौनी के पास रिकॉर्ड होता है। हालाँकि, वर्तमान सरकारी प्रणाली में आबादी की जानकारी तक पहुँचने का एकमात्र तरीका गाटा संख्या है। भूलेख पर पंचायत सरकार की जमीन का रिकॉर्ड देखने के लिए गूगल में

www.upbhulekh.gov.in

सर्च करें। क्लिक करके रजिस्टर करें। इसके पश्चात आप आबादी की ज़मीन चेक कर पाएंगे।

पर इसके लिए आपको आबादी भूमि के नियमो के बारे में जानकारी होनी चाहिए। 

आबादी भूमि नियम

नियम-157 के अनुसार 1996 तक आबाद संपत्ति पर निर्मित घरों के लिए पट्टे जारी करना: राजस्थान पंचायती राज नियम के नियम 157 में 1996 से पहले आबादी वाली संपत्ति पर बने घरों के नियमन और पट्टे देने का प्रावधान पाया जा सकता है। 1996.

नियम-157-(2) के अनुसार कब्जे के आधार पर पट्टों का निर्गमन : जिन समुदायों के परिवारों के पास जमीन या घर का कोई भूखंड नहीं था, लेकिन 2003 तक आबादी भूमि पर झोपड़ी या कच्चा घर बनाया गया था, उन्हें नियम 157 जारी किया गया था। 2) 300 वर्ग गज तक के भूखण्डों के नि:शुल्क नियमितिकरण की व्यवस्था की जायेगी तथा परिवार की महिला मुखिया के नाम पर पट्टा दिया जायेगा।

नियम-158 के तहत रियायती लागत पर आवासीय भूमि आवंटन: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996, ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य के वंचित वर्गों के परिवारों को 300 वर्ग गज तक की पंचायत भूमि सब्सिडी पर प्रदान करता है (2 रुपये प्रति वर्ग मीटर से)।

राज्य सरकार ने पंचायती राज नियम 158-(2) (बी.पी.एल.) में संशोधन कर कुछ खानाबदोश भेड़ पालक परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को नि:शुल्क भूमि देने का अधिकार पंचायतों को दिया है। पहले यह अधिकार राज्य सरकार के पास था।

क्या आवासीय भूमि बेची जा सकती है?

राज्य में कहीं भी आबादी वाली संपत्ति से मलबे का पंजीकरण प्रतिबंधित नहीं है। इस सीमा के परिणामस्वरूप जरूरतमंद लोगों को अपनी जमीन बेचने और बंटवारे में परेशानी हो रही है। 2003-2004 में आबादी वाली भूमि का दृश्य मानचित्र देना बहुत पहले समाप्त कर दिया गया था।

आबादी जमीन किसकी होती है?

भूमि जो निर्जन है और किसी व्यक्ति, संगठन या अन्य संस्था के नाम पर पंजीकृत नहीं है, उसे अधिग्रहित भूमि कहा जाता है। सरकार कस्बों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी भूमि का मालिक है। यह भूमि स्थानीय सरकार द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध है क्योंकि यह उपयुक्त है।

अब आप जानते हैं की आबादी की जमीन कैसे चेक करें।

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