अगर हम नौकरी, पढ़ाई और अन्य कारणों से स्थानांतरण करते है; किराये पर रहना चाहते है तो संबंधित औपचारिकता जरूर पूरी करें। मकानमालिक और किराएदार के भी रुल्स होते है। उनमे से एक महत्वपूर्ण काम है ‘रेंट एग्रीमेंट’ जिसकी वैधता 11 महीनों के लिए होती है। तो चलिए जानते है की ‘रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का क्यों होता है’ उससे ज्यादा क्यों नहीं होता।
किराये पर मकान लेते समय नोब्रोकर के प्रोफेशनल रेंट एग्रीमेंट सर्विसेस् को अवश्य भेट देरेंट एग्रीमेंट करवाना किरायेदार और मकानमालिक दोनों पक्षों के हित में होता है। इससे भविष्य में कोई परेशानी नही होगी। रेंट अग्रीमेंट में सारी शर्ते शामिल की जाती है; दोनों की सम्मति से ये अग्रीमेंट पूरा होता है। 11 महीनों के लिए ये करार किया जाता है; वैधता खतम होने के बाद फिरसे नूतनीकरण करना पड़ता है।
क्या 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट वैध है?
11 महीने का रेंट एग्रीमेंट
वैध माना जाता है। भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 सेक्शन 17 D के अनुसार एक साल से कम रेंट एग्रीमेंट का अवधी हो तो पंजीकरण करवाना जरूरी नहीं होता। एक साल या फिर एक साल से ज्यादा समय का करार हो तो प्रोसेस बढ़ जाती है, पंजीकरण करवाना बंधनकरक बन जाता है। इसिलिए 11 महीनों का करार आइडीयल माना जाता है। रेंट एग्रीमेंट में किराया, डिपॉजिट, मकान की सुविधा, रहने के नियम सबकुछ मेन्शन रहता है।
तो इसी के साथ ‘rent agreement 11 mahine ka kyon hota hai’ इसका जवाब आप तक पहुँचा होगा।
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रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का क्यों होता है?
Sulabha
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2023-04-05T20:09:48+00:00 2023-04-19T17:36:18+00:00Comment
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