आप किसी संस्था के कर्मचारी है तो बैंक से कोई भी लोन के लिए अप्लाइ करते वक्त साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त आपको फॉर्म 16 प्रस्तुत करना पड़ता है। तो ये form 16 kya hota hai और इस फॉर्म का क्या महत्व है, इसे कैसे प्राप्त किया जाता है साथ ही फॉर्म 16 में कर्मचारी के कौन-से डिटेल्स मेन्शन रहते है, इसके बारें में यहा जानेंगे।
घर के लिए लोन लेना चाहते है तो नोब्रोकर प्रोफेशनल होमलोन एक्स्पर्ट्स से जरूर कॉन्टैक्ट करेंफॉर्म 16 क्या होता है ?
फॉर्म 16 कर्मचारी के सैलरी से डिडक्ट हुए टैक्सेस का कैल्क्युलैशन का प्रमाण देनेवाला सर्टिफिकेट होता है, इस इनकम टैक्स फॉर्म 16 को TDS सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। फॉर्म 16 ‘A’ और फॉर्म 16 ‘B’ ऐसे दो पार्ट्स होते है।
फॉर्म 16 ‘A’ में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के डिटेल्स मेन्शन होते है जैसे नियोक्ता यानि कंपनी का नाम, टॅन नंबर, पैन नंबर आदी। कर्मचारी के सैलरी से हुई टीडीएस कटौती और अन्य आय स्त्रोत से प्राप्त वस्तुओ पर लगे टीडीएस की जानकारी मेन्शन रहती है।
फॉर्म 16 ‘B’ में संपत्ति के खरीदने पर लगनेवाला टीडीएस जो सरकारी खाते में जमा होता है साथ ही मेडिकल अलाउंस, कॉन्वेंस् अलाउंस, यात्रा भत्ता, कर्मचारी भत्ता, एचआरए और ईपीएफ, पीपीएफ, लाइफ इन्श्योरेन्स आदी की जानकारी होती है।
फॉर्म 16 कैसे प्राप्त करें ?
‘फॉर्म 16 कहां से मिलता है’ इसका जवाब है की ये फॉर्म आपको आपके कंपनीद्वारा प्राप्त होता है। अगर आपसे फॉर्म 16 खो गया तो आप कंपनी को डुप्लिकैट फॉर्म देने के विषय में अप्लाइ कर सकते है।
आप बिना फॉर्म 16 के भी आयटीआर दाखिल कर सकते है उसके लिए आपको सालभर के निवेश के रिसिट साथ में फॉर्म 26AS को प्रस्तुत करना पड़ेगा जो की ट्रेसस् पोर्टल पर विजिट करके आप डाउनलोड कर सकते है।
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फॉर्म 16 क्या होता है?
Chitra
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1 Year
2023-07-10T09:03:17+00:00 2023-08-02T19:02:27+00:00Comment
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