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हरिजन की जमीन कैसे खरीदे?

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9 2022-10-31T22:38:35+00:00
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अचल संपत्ति के किसी भी रूप में निवेश में सावधानीपूर्वक और चरण-दर-चरण प्रक्रिया शामिल है। थोड़ी सी भी गलती आपको निवेश के बाद के चरणों में प्रभावित करते हुए कई कानूनी परेशानी का कारण बन सकती है। यही हाल  हरिजन भूमि का है। मै तुम्हे बताऊंगा हरिजन की जमीन कैसे खरीदे (harijan ki zameen kaise kharide)

हरिजन की जमीन कैसे खरीद सकते हैं ?

हरिजन के अधिकारों, अनुसूचित जाति और जनजाति से जनसंख्या की रक्षा के लिए सरकार ने कुछ नियम और कानून बनाए हैं।

हरिजन आबादी की जमीन खरीदने के लिए

उच्च न्यायालय से निर्णय पारित किए गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अनुसूचित जाति की जमीन खरीदने से पहले नियमानुसार अनुमति लेना अनिवार्य है, भले ही जमीन का मालिक खुद अनुसूचित जाति का हो।

हरिजन की जमीन कौन खरीद सकता है ?

कानून में हरिजन भूमि के बारे में  कहा गया है कि अनुसूचित जाति से संबंधित किसी भी भूमिधर (भूमि मालिक) को अनुसूचित जाति से संबंधित किसी व्यक्ति को बिक्री, उपहार, गिरवी या पट्टे के रूप में हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं होगा, सिवाय इसके कि पूर्व अनुमति के बिना लिखित में कलेक्टर ”।

तुम्हारे प्रश्न(harijan ki jamin kaise kharide) का उत्तर नीचे दी गयी प्रक्रिया है: 

  • जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम की धारा 157ए के तहत।

  •  हरिजन जमीन खरीदने से पहले आपको आवश्यक अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी।

  • जमीन की खरीद के लिए आपको एक आवेदन और अपील लिखनी होगी।

  • आपको दस्तावेजों की एक प्रति जमा करनी होगी जैसे कि आईडी प्रूफ, आय का प्रमाण आदि।

  • आपके दस्तावेज़ों का सत्यापन किया जाएगा

  • अनुमति मिलने के बाद ही  हरिजन जमीन मिलेगी ।

यदि आपके पास हरिजन की जमीन कैसे खरीदे के बारे में कोई और जानकारी है तो उसे कमेंट सेक्शन में छोड़ दें।

इससे संबंधित और जानकारीः जमीन पर कब्जा कानून: अतिक्रमण हटाने के नियम 

Jahan tak mujhe pata hai Bharat Sarkar dwara desh ke anusuchit jaati ya SC ki jameen surakshit rakhne ke liye Sarkar ne kuch niyam nirdharit kiye hain. Toh agar aap soch rahe hain ki SC ki jameen kaise kharide toh main aapko bata du ki inn niyamon ke anusar kisi bhi SC ya ST ya Harijan ki jameen bechne ya kharidne ke liye ek nirdharit prakriya ka paalan karna mahatvpurn hai. Iska yah matlab hai ki ek harijan parivar keval harijan parivar ko hi Jameen bech ya khareed sakta hai. Main aapko isse sambandhit prakriya acchi tarah batati hun. 

एससी की जमीन कैसे खरीदे? 

Bharat mein kisi SC ya SC ki jameen kharidne ke liye pehle court dwara nirdharit prakriya ko follow karna anivarya hai. Yadi koi vyakti niyam ke viruddh kisi harijan ki jameen kharidte hain to unhen jail hone ke sath unka paisa bhi aapas nahin milega. Isliye niche ki steps ko follow karke jaane ki SC की जमीन कैसे खरीदे. 

  1. SC ya SC ki jameen ke sahmati aur kimat tay karen. Unki sahmati aur kimat tay karne ke bad hi aage ka process shuru ho sakta hai. 

  2. Sabhi avashyak document taiyaar karen, jaise Aadhar card, passport size photo, email ID, phone number, pahchan patra, mul nivas certificate, jaati praman patra, voter ID card, PAN card ityadi. 

  3. Iske bad jiladhikari se permission prapt Karen. Agar aap Samanya samuday ke vyakti Hain to aapko jiladhikari se Parmeshwar Lena Hogi agar aap SC ya St ya Harijan jameen kharidna Chahte Hain. 

  4. Iske bad registry karyalay se jameen apne naam karaen. Jameen registry karyalay mein ₹100 ka stamp paper banvaen aur jameen bechne wale aur jameen kharidne wale donon vyakti ki signature karvaye. 

  5. Registry paper banne ke bad registar ke karyalay mein use pesh karna hota hai. Sub registrar dwara jameen bechne ya kharidne se sambandhit kuch sawal puchenge, jaise aap jameen kyon khareed ya bech rahe hain. Sari jankari milne ke bad donon vyaktiyon se hastakshar karakar registry kar di jaati hai. 

Ab aap jaante hain ki sc ki jameen kaise kharide.

Apni zameen se judi jaankaari ke liye NoBroker ke legal experts ki salaah le. Isse Sambandhit Jaankaari: पिता की मृत्यु के बाद जमीन अपने नाम कैसे करें? लीज पर जमीन लेने की प्रक्रिया?
4 2023-04-03T22:45:58+00:00

अनुसूचित जाति की जमीन रजिस्ट्री करानी चाहिए या नहीं इसके सम्बन्ध में मैंने हाल ही में पढ़ा था की सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में फैसला सुनाया कि SC/ST (अनुसूचित जाति या जनजाति) के बारे में भूमि गैर-दलितों द्वारा निगमों सहित नहीं खरीदी जा सकती है, क्योंकि ऐसे लेनदेन असंवैधानिक हैं। न्यायमूर्ति के एस राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की जोड़ी ने इस तरह के लेन-देन को कानूनी मानने वाले राज्य उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ राजस्थान सरकार की अपील पर फैसला सुनाया। आइये मैं आपको समझाता हूँ की SC की जमीन कौन खरीद सकता है।

नोब्रोकर के लीगल एक्सपर्ट्स से बात करें अगर आपको प्रॉपर्टी दस्तावेज की जांच के लिए कुछ सहायता चाहिए अगर आप हरिजन की खरीदने के लिए होम लोन लेना चाहते हैं तो नोब्रोकर की होम लोन सर्विस देखे

SC ki jameen kaise kharide?

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दूरगामी प्रभाव वाले फैसले में कहा कि कर्नाटक एससी और एसटी की धारा 4 (2), कुछ भूमि अधिनियम, 1978 के हस्तांतरण का निषेध, जो एससी और एसटी को कुछ भूमि के हस्तांतरण पर रोक लगाती है, ने नहीं किया। कर्नाटक भूमि राजस्व (केएलआर) अधिनियम, 1964 की धारा 95 के तहत "अनुदानित भूमि" के मोड़ पर लागू।

इसके अलावा, SC ki jamin kaise kharide UP के सम्बन्ध में यह नोट किया जाना चाहिए की कि जब अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आवंटित भूमि को खेती के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए पुनर्निर्देशित किया जाता है, तो वे 1978 के अधिनियम के शब्दों के तहत "दी गई भूमि" के रूप में योग्य नहीं रह जाते हैं।

SC ST ki jamin kaise kharide: कंपनियों के लिए 

उच्च न्यायालय ने एक कंपनी, आंजने ऑर्गेनिक हर्बल प्राइवेट लिमिटेड की एक अपील पर अपना फैसला सुनाया, जो राज्य के अधिकारियों द्वारा अनुसूचित जाति के सदस्य से कंपनी के भूमि अधिग्रहण को मान्यता देने या नामांतरण देने की अनिच्छा के खिलाफ थी।

अनुसूचित जाति की जमीन खरीदने के नियम एक सहायक कानून है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए अतिरिक्त देखभाल करता है।

धारा 42 (एससी, एसटी अधिनियम) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की संपत्ति की बिक्री, दान और विरासत पर उनकी संपत्ति के पूरे या हिस्से में कुछ व्यापक सीमाएं निर्धारित करती है।

इस तरह की व्यापक सीमाओं का उद्देश्य न केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के हितों की रक्षा करना है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि गैर-अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य उनका शोषण न करें।

अनुसूचित जनजाति की जमीन कौन खरीद सकता है?

धारा 42 (एससी, एसटी एक्ट) बिना स्वीकृति के एससी भूमि की बिक्री पर रोक लगाती है। यह कानून अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था। हालाँकि, आप डीएम या कलेक्टर से प्राधिकरण प्राप्त करके अनुसूचित जाति की भूमि का अधिग्रहण कर सकते हैं। यदि आप सामान्य जाति से हैं, तो आपको अनुसूचित जाति की भूमि प्राप्त करने के लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा।

क्या आदिवासियों की जमीन बिक सकती है?

एक जनजातीय समूह का सदस्य केवल उसी जनजातीय समुदाय के किसी अन्य सदस्य को अपनी भूमि खरीद या बेच सकता है।

क्या आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को बेची जा सकती है?

हां, एक आदिवासी गैर-आदिवासी व्यक्ति से जमीन खरीद सकता है लेकिन वह संपत्ति को गैर-आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेच सकता है।

मुझे उम्मीद है की अब आप समझ गए होंगे की अनुसूचित जाति की जमीन रजिस्ट्री करानी चाहिए या नहीं।

इससे सम्बंधित जानकारी: सरकारी जमीन कैसे खरीदें चांद पर जमीन कैसे खरीदे: Chand Par Jamin ka Rate

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