खुद के घर का सपना तो हर कोई देखता है; मेहनत से और होम लोन जैसे ऑप्शन की मदद से उसे पूरा भी करता है। आप आपका घर बनाने के लिए उठाए हुए कर्जे पर टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24, सेक्शन 80C, सेक्शन 80EE, सेक्शन 80EEA अंतर्गत आपको होम लोन के मूल राशि पर तथा उसके ब्याज पर लगभग 5 लाख तक की छूट पात्रता के अनुसार मिल सकती है। तो चलिए ‘होम लोन टैक्स बेनिफिट कैलकुलेटर 2022 23’ क्या कहता है, ये जानेंगे।
अपने घर के लिए लोन लेते समय नोब्रोकर के प्रोफेशनल होम लोन एक्स्पर्ट्स से जरूर कॉन्टैक्ट करें होम लोन पर आयकर छूट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ क्लिक करेंसेक्शन 80C के अंतर्गत आपको होम लोन के मूलराशि पर छूट मिल सकती है; साल भर में 1.5 लाख तक की रकम आप मूलराशि से अलग करके होम लोन पर टैक्स बेनिफिट (home loan tax benefit in hindi) का लाभ उठा सकते है। इस 1.5 लाख में आपके ईपीएफ, पीपीएफ और अन्य सरकारी योजनाओं की इन्वेस्टमेंट शामिल की जाती है; आप मुद्रांक शुल्क एवं रेजिस्ट्रैशन फीज भी एड़ कर सकते है।
होमलोन लेकर जो घर बना रहे है वो पाँच साल के अंदर पूरा होता है तो आपको सेक्शन 24 के अनुसार होमलोन के ब्याजपर आप 2 लाख तक की छूट प्राप्त कर सकते है।
साथ ही सेक्शन 80 EE के अंतर्गत 50 हजार और सेक्शन 80 EEA के अंतर्गत 1.5 लाख तक की होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट आपको मिल सकती है।
आप सेक्शन 80 EEA और सेक्शन 80 EE एकबार दोनों छूट नहीं प्राप्त सकते। अगर आप पार्टनर के साथ मिलकर होमलोन लेते है, तो आप डबल टैक्स बचा सकते है।
उम्मीद है की आपको होम लोन पर आयकर छूट कैसे मिलेगी इस के बारें में जानकारी मिली होगी। इन बातों को जरूर ध्यान में रखें और टैक्स पर छूट पाए।
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होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट कैसे लें?
Smita K
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1 Answers
1 Year
2023-04-03T19:53:39+00:00 2023-04-19T15:11:30+00:00Comment
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