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Q.

क्या पुश्तैनी जमीन की वसीयत की जा सकती है?

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मैंने आपका पश्न पढ़ा जहाँ पर आप पूछ रहे थे की क्या पुश्तैनी जमीन की वसीयत की जा सकती है या नहीं| सीधे उत्तर दूँ तो इसका जवाब है

नहीं

,

आप अपनी पुश्तैनी ज़मीन की वसीयत नहीं बनवा सकते

| भारत में किसी भी ज़मीन को पुश्तैनी तब माना जाता है जब वह ज़मीन चार पुश्तों में बिना बटवारा किये मौजूद हो| आप सिर्फ अपनी स्वयं अर्जित संपत्ति की ही वसीयत बनवा सकते हैं| स्वयं अर्जित संपत्ति वह संपत्ति होती है जो की आप अपनी निजी कमाई से बिना किसी और की सहयता से खरीदते हैं| पुश्तैनी ज़मीन की वसीयत से जुड़े अन्य तथ्य मैं नीचे लिख रहा हूँ| 

पुश्तैनी ज़मीन की वसीयत क्यों नहीं बनवायी जा सकती?

जैसे की मैंने ऊपर बताया की एक ज़मीन पुश्तैनी तब मानी जाती है जब वह चार पीढ़ियों से बिना बटवारे के एक दुसरे के पास होती आयी हो| ऐसे में, इस ज़मीन पर सिर्फ आपका ही नहीं, बल्कि अन्य सभी वारिस का भी बराबर का हक़ है| 

अगर पुश्तैनी ज़मीन की वसीयत बना कर उसका बटवारा कर दिया जायेगा, तो वो पुश्तैनी ज़मीन न कहला कर स्वयं अर्जित संपत्ति की श्रेणी में गिनी जाएगी| परन्तु ऐसा करने का हक़ आपके पास नहीं है, क्यूंकि यह आपकी स्वयं अर्जित ज़मीन नहीं है| तो कुल मिला कर कहु तो इसलिए किसी पुश्तैनी ज़मीन की वसीयत आप नहीं बनवा सकते| 

यहाँ पर मैं अपना उत्तर समाप्त करना चाहूंगा| आशा है की आप पुश्तैनी वसीयत के फैसले से जुड़ी जानकारी मेरी सहयता से अर्जित कर पाए होंगे| आपका दिन शुभ हो| 

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इससे सम्बंधित जानकारी: पुश्तैनी जमीन का बंटवारा कैसे करें?
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