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Q.

मकान किराया छूट नियम

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1 2023-03-28T09:46:46+00:00

कर्मचारी जो किराये के मकान में रहते है, वे HRA के लिए पात्र होते है। आयकर अधिनियम धारा 10(

13

)

A

के अनुसार

HRA

छुट ली जा सकती है। तो उस मकान किराये के भत्ते पर छूट कैसे प्राप्त होती है, ये समझने के लिए आपको ‘मकान किराया छूट नियम’ जानना पड़ेगा।  

मकान किराया नियमों की जानकारी के लिए नो ब्रोकर प्रोफेशनल लीगल सर्विसेस् से कॉन्टॅक्ट करें अपने घर का किराया ऑनलाइन पे करें और आकर्षक इनाम पाएं HRA छूट नियम   :
  • अगर आप 1 लाख से ज्यादा वार्षिक किराया भुगतान कर रहे है, तो आपको मकान मालिक का पॅन कार्ड सबमिट करना होगा।

  • HRA

    छूट का क्लेम करने के लिए नीचे दिए गए 3 कंडिशन्स को ध्यान में लिया जाता है, 

1)

     

HRA

प्राप्ती (वार्षिक)

2)

     

वेतन (मूल वेतन +

DA

) का 40%

मेट्रो सिटी में वेतन (मूल वेतन +

DA

) का 50%

3)

 

मूल किराया भुगतान – 10% (मूल वेतन +

DA

) वार्षिक

  • उपरोक्त 3 कंडिशन्स में से सबसे कम अमाउन्ट पर आप

    HRA

    छूट का क्लेम कर सकते है।   

  • टैक्स छूट के लिए दावा करने वाला कर्मचारी आवासी संपत्ति का मालिक हो और किसी स्त्रोत से वो किराया कमाता है तो वो पात्र नहीं है।

  • कर्मचारी को अपने किराया भुगतान की सारी रसीदें जमा करनी होगी।

HRA छूट गणना :

HRA

छूट गणना कैसे की जाती है, ये एक उदाहरण से समझेंगे :

मूल वेतन : 50000

DA

: 12000

Total

: 62000

HRA

प्राप्ती : 14000

किराया भुगतान : 15000

HRA

छूट राशी = वार्षिक किराया भुगतान – 10% (मूल वेतन+

DA

) वार्षिक

         

=  180000 – 74400 = 105600

आशा है आप

मकान किराया छूट नियमों से अवगत हो गए होंगे|

इससे संबंधित विषय :

HRA क्या होता है? मकान किराया रसीद कैसे बनाएं केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए मकान किराया भत्ता नियम

 

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