नमस्ते पंकज, मैंने देखा की आप mukhtar nama kya hota hai, इससे सम्बंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और मैं आपकी इसमें मदद करूंगा। पावर ऑफ़ अटॉर्नी जिसे मुख्तारनामा कहते हैं, वह एक कानूनी दस्तावेज़ है जो एक व्यक्ति को उसकी अनुपस्थि में उसकी प्रॉपर्टी, पैसे, स्वस्थ से जुड़े मामले, आदि का प्रबंधन करने का किसी दुसरे व्यक्ति या संगठन को ज़िम्मा लेने का हक़ देती है। इससे जुड़ी बाकि की जानकारी मैं आपको विस्तार से नीचे बताता हूँ।
Mukhtarnama Kya Hai?
ऊपर से बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा की जो व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी की ज़िम्मदारी दुसरे व्यक्ति को देता है वह प्रिंसिपल या अनुदाता या डोनर कहलाता है। वहीँ अधिकृत व्यक्ति को पावर ऑफ़ अटॉर्नी एजेंट या सिर्फ एजेंट बुलाया जाता है।
अधिकृत व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी, मेडिकल से जुड़े मामले, आदि से सम्बंधित कानूनी निर्णय लेने का पूरा या फिर सीमित रूप से अधिकार होता है। यह मुख्तारनामा के नियम और शर्तों पर निर्भर करता है की कितना अधिकार दिया जायेगा।
Mukhtarnama किसे चुना जा सकता है?
व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
वह स्वस्थ दिमाग वाला और भरोसेमंद व्यक्ति होना चाहिए
वह स्पष्ट निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए।
यहाँ पर मैं यह उत्तर समाप्त करता हूँ। आशा है कि इससे आपकी मदद होगी।
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पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है (power of attorney kya hota hai)
मेरे वकील ने मुझे बताया कि हमारे देश में दो कानूनों के तहत पावर ऑफ अटॉर्नी की अवधारणा का उल्लेख किया गया है - भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 और पावर ऑफ अटॉर्नी अधिनियम, 1882। एक पावर ऑफ अटॉर्नी को एक उपकरण के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी विशेष व्यक्ति को अनुमति देता है लेन-देन करने वाले व्यक्ति की ओर से कार्य करें। सरल शब्दों में, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को स्वयं को अपने प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत करने, अपनी ओर से कुछ विशेष कार्यों को करने का कानूनी अधिकार देता है। आम तौर पर, अनिवासी भारतीय (एनआरआई) इस उपकरण का उपयोग करते हैं क्योंकि उनके लिए अपने निजी काम या व्यवसाय के कारण किसी निश्चित समय पर मूल देश का दौरा करना हमेशा संभव नहीं होता है। इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधा की वजह से व्यवसायियों जैसे व्यस्त लोगों और जो विभिन्न पेशेवर और व्यक्तिगत कार्यों को नहीं कर सकते हैं, के लिए एक पावर ऑफ अटॉर्नी बहुत मददगार है। अब आप जानते हैं मुख्तारनामा क्या हैपावर ऑफ अटॉर्नी दो प्रकार की होती है:
जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (जीपीए) जो किसी व्यक्ति को अपनी ओर से नियमित कार्य करने का अधिकार देता है और एक विशेष (स्पेशल) पावर ऑफ अटॉर्नी (एसपीए) जो विशेष कार्यों को करने के लिए दी जाती है।पावर ऑफ अटॉर्नी से रजिस्ट्री हो सकती है क्या
नहीं, जीपीए धारक को मालिक की ओर से संपत्ति बेचने की अनुमति नहीं है, भले ही जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी सब-रजिस्ट्रार के कार्यालय में पंजीकृत हो। यहां तक कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी GPA के माध्यम से संपत्ति की बिक्री को अमान्य कर दिया है। आपने संपत्ति "खरीदी" हो सकती है, लेकिन एक पंजीकृत बिक्री विलेख की अनुपस्थिति में, आपको संपत्ति का कानूनी मालिक नहीं माना जाएगा। बिना सेल डीड के आप प्रॉपर्टी नहीं बेच पाएंगे। मैंने आपके लिए इस उत्तर के साथ मुख्तारनामा का प्रारूप pdf भी लगा दिया है ये भी पढ़ें: सेल डीड क्या है हलफनामा क्या होता है वसीयत क्या है अब आपको पता है पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है (power of attorney in hindi)Shifting, House?
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पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है?
Pankaj
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2 Year
2022-08-10T13:32:52+00:00 2023-02-27T18:11:57+00:00Comment
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