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Power off attorney ko land holder ki jagah Paisa lene ka Adhikar hai Yadi Aawara betani Mein yah likha Ja chuka hai attorney ko Paisa Lene Ka Adhikar Diya ja raha hai

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पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी (Power of Attorney) एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसके तहत एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी के अधिकारों को किसी दूसरे व्यक्ति को सौंप सकता है। इसके तहत एजेंट (व्यक्ति जिसे अधिकृत किया गया है) को विभिन्न कार्यों के लिए अधिकृत किया जाता है, जैसे कि संपत्ति की देखरेख, चिकित्सा मामलों, या वित्त से संबंधित निर्णय लेने के लिए। यह एक महत्वपूर्ण लीगल दस्तावेज होता है जो एक व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए अपॉइंट करने में मदद कर सकता है

पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी (Power of Attorney) एक कानूनी दस्तावेज है जिसके तहत एक व्यक्ति (प्रिंसिपल) दूसरे व्यक्ति (अटॉर्नी) को अपनी संपत्ति के संबंध में कानूनी या वित्तीय कार्यों के लिए अधिकृत करता है

। जब प्रिंसिपल किसी अचल संपत्ति के मालिकाना हक को ट्रांसफर करने के लिए तैयार करता है, तो रजिस्ट्री के समय पावर ऑफ़ अटॉर्नी का इस्तेमाल आमतौर पर उस स्थिति में किया जाता है। यदि प्रिंसिपल बीमारी या किसी दूसरी वजह से न्यायालय में नहीं जा सकता हो, जबकि वह अपने अहम फैसले लेने में सक्षम हो लेकिन वह मानसिक रुप से सेहतमंद होना भी बहुत जरूरी है, तो पावर ऑफ़ अटॉर्नी का इस्तेमाल किया जाता है। इसे समय से पहले ही दोनों पक्षों की सहमति से भी खत्म किया जा सकता है।

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