सभी भारतीय नागरिक जो एक निश्चित राशि से अधिक कमाते हैं, उन्हें भारतीय कर नियमों के तहत वर्तमान कर स्लैब दरों पर कर का भुगतान करना आवश्यक है। हालांकि, आपके खाते में वेतन का भुगतान करने से पहले नियोक्ता द्वारा स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) को रोक दिया जाता है। नतीजतन, जब आप वित्तीय वर्ष के लिए अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करते हैं, तो आप टीडीएस रिफंड का अनुरोध कर सकते हैं। मुझे भी इस बारे में अभी कुछ दिनों पहले ही पता चला है।
टीडीएस रिफंड क्या है?
टीडीएस रिफंड उन लोगों को दिया जाएगा, जिनके वित्तीय खुलासे वर्ष की शुरुआत से वर्ष के अंत में उनके द्वारा प्रदान किए गए निवेश के प्रमाण से कम थे। रिफंड की स्थिति तब होगी जब वर्ष की शुरुआत में घोषित अपेक्षित निवेश वर्ष के अंत में किए गए वास्तविक निवेश से कम हो। अगर आप जल्द से जल्द इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको टीडीएस रिफंड जल्दी मिल सकता है।
टीडीएस रिफंड की प्रक्रिया
आप नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपने टीडीएस रिफंड का दावा कर सकते हैं:
चरण 1: उस मामले में अपना आयकर रिटर्न दाखिल करें जहां आपके नियोक्ता ने टीडीएस के मद में आपकी वास्तविक कर देनदारी से अधिक राशि काट ली है।
चरण 2: अपने बैंक का नाम, अपनी बैंक खाता संख्या और IFSC के साथ आवश्यक फ़ील्ड भरें।
चरण 3: टीडीएस रिफंड को इंगित करते हुए एक बार टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद, आयकर अधिकारी को आपके रिटर्न को संसाधित करने और रिफंड को मंजूरी देने में आमतौर पर कुछ महीने लगते हैं।
टीडीएस रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें?
अपने टीडीएस रिफंड का ऑनलाइन दावा करने के लिए आपको नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा:
चरण 1: आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
चरण 2: यदि आप पहले से पंजीकृत नहीं हैं, तो पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराएं।
चरण 3: अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके पोर्टल पर लॉग इन करें।
चरण 4: आईटीआर फॉर्म का पता लगाएं जो आपके लिए प्रासंगिक है और आईटीआर फाइल करें।
चरण 5: फॉर्म पर आवश्यक विवरण भरें और उसे सबमिट करें।
चरण 6: अपने डिजिटल हस्ताक्षर और अपने आधार आधारित ओटीपी या नेट बैंकिंग खाते का उपयोग करके सबमिट किए गए फॉर्म को ई-सत्यापित करें।
TDS refund kitne din me aata hai?
टीडीएस रिफंड की अवधि विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। यदि आपने समय पर आईटीआर विवरण दाखिल किया है, तो धनवापसी प्राप्त करने में तीन से छह महीने के बीच कहीं भी लग सकते हैं। रिफंड की अवधि ई-सत्यापन पूरा करने पर भी निर्भर करेगी। यदि आपको अपना रिफंड समय पर नहीं मिलता है, तो आप फॉर्म 16 को सत्यापित करने के लिए अपने नियोक्ता से संपर्क कर सकते हैं, अपने आयकर कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं, या लोकपाल - आयकर विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
आईटीआर या टीडीएस वापसी से संबंधित अधिक जानकारी के लिए कृपया
https://incometaxindiaefiling.gov.in
देखें।
इससे संबंधित और जानकारीः टीडीएस क्या है? कितनी सैलरी पर टीडीएस कटता है ?Shifting, House?
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टीडीएस रिफंड की प्रक्रिया
Sanjana
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2023-01-16T08:56:04+00:00 2023-01-23T14:52:50+00:00Comment
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